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एक खाता खोलना

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आरबीआई: चालू खाता के नियमों में केंद्रीय बैंक ने दी छूट, क्रेडिट लेने वाले ग्राहकों के भी खुल सकेंगे खाते

इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे ग्राहकों के चालू खाते खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिन्होंने किसी दूसरे बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा एक खाता खोलना या कैश क्रेडिट सुविधा के तहत कर्ज लिया था।

आरबीआई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू खाते से संबंधित अपने नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। नए नियम के तहत बैंक अब कैश क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट का लाभ उठाने वाले ग्राहकों का भी चालू खाता खोल सकते हें। बशर्ते उन्होंने पांच करोड़ रुपये से कम का कर्ज बैंक से लिया हो।

आरबीआई की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम इंडियन बैंक एसोसिएशन व अन्य हितधारकों के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है। सेंट्रल बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों द्वारा खोले गए चालू खातों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। यह प्रतिबंध फंड के डायवर्जन को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत उन ग्राहकों के करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी गई थी, जिन्होंने किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखा था और उनके सभी लेन-देन कैश क्रेडिट एक खाता खोलना या ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले अकाउंट से हुए थे।

पांच करोड़ से ऊपर पहुंचने पर देनी होगी सूचना
भले ही आरबीआई ने पांच करोड़ से कम का कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत दी हो, लेकिन एक शर्त भी लागू की गई है। इन ग्राहकों को बैंक को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके तहत जबभी उनके ऊपर बैंकिंग सिस्टम से लिए गए कर्ज की सीमा पांच करोड़ से ऊपर जाएगी, उन्हें बैंक को इसकी सूचना देनी होगी।

विस्तार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू खाते से संबंधित अपने नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। नए नियम के तहत बैंक अब कैश क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट का लाभ उठाने वाले ग्राहकों का भी चालू खाता खोल सकते हें। बशर्ते उन्होंने पांच करोड़ रुपये से कम का कर्ज बैंक से लिया हो।

आरबीआई की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम इंडियन बैंक एसोसिएशन व अन्य हितधारकों के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है। सेंट्रल बैंक ने अगस्त 2020 में बैंकों द्वारा खोले गए चालू खातों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। यह प्रतिबंध फंड के डायवर्जन को रोकने के लिए एक खाता खोलना लागू किया गया था। इसके तहत उन ग्राहकों के करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी गई थी, जिन्होंने किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखा था और उनके सभी लेन-देन कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले अकाउंट से हुए थे।

पांच करोड़ से ऊपर पहुंचने पर देनी होगी सूचना
भले ही आरबीआई ने पांच करोड़ से कम का कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत दी हो, लेकिन एक शर्त भी लागू की गई है। इन ग्राहकों को बैंक को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके तहत जबभी उनके ऊपर बैंकिंग सिस्टम से लिए गए कर्ज की सीमा पांच करोड़ से ऊपर जाएगी, उन्हें बैंक को इसकी सूचना देनी होगी।

बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, तो इन 4 बातों का रखें ध्यान

बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं सेविंग अकाउंट, तो इन 4 बातों का रखें ध्यान

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आमतौर पर वयस्क लोग देश के किसी भी बैंक में बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन काफी कम लोगों को ही यह जानकारी होगी कि बच्चों के लिए भी बैंक में बचत खाता खुलवाया जा सकता है। देश के काफी सारे बैंक इसकी भी सुविधा देते हैं। ऐसा करने से आपको बच्चों के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलेगी और आप शुरू से ही बच्चे में वित्तीय अनुशासन बनाने की आदत भी डाल सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों द्वारा पिग्गी खाते एक खाता खोलना में पैसा जमा करने से बेहतर है कि वह अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डालें। लेकिन बचत खाता खोलने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

खाते का प्रकार: बैंक आम तौर पर नाबालिगों के लिए दो तरह के खातों की पेशकश करते हैं। पहला 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए जो अभी तक 10 वर्ष के नहीं हुए हैं, यदि उनके नाम पर कोई खाता खुला है, तो इसे संयुक्त रूप से माता-पिता या अभिभावक में से किसी एक के साथ मिलाना होगा। 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच, यदि कोई खाता खोला जाता है, एक खाता खोलना तो नाबालिग स्वयं खाता संचालित कर सकता है। हालांकि, एक बार 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद, खाता निष्क्रिय हो जाता है। खाते को चालू रखने के लिए खाते को नियमित बचत खाते में बदलना होगा।

एटीएम डेबिट कार्ड: एक सामान्य बचत खाते की तरह ही अधिकांश बैंक बच्चे के बचत खाते के साथ एटीएम और डेबिट कार्ड देते हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से कुछ बैंक बच्चे की तस्वीर के साथ डेबिट कार्ड भी जारी करते हैं या कार्ड पर माता-पिता या बच्चे का नाम होता है।

फंड ट्रांसफर: ज्यादातर बैंक केवल इंटर-बैंक फंड ट्रांसफर / NEFT की ही अनुमति देते हैं। माता-पिता/अभिभावक को यह देखने की जरूरत है कि यह ऑटो डेबिट विकल्प है और यह सुविधा कि माता-पिता के खाते से पैसा मामूली खाते में डेबिट किया जाता है।

खर्च करने की सीमा: माता-पिता/अभिभावक को डेली और वार्षिक अधिकतम खर्च सीमा के साथ-साथ निकासी सीमा पता होनी चाहिए। डेली अधिकतम खर्च और निकासी की सीमा बैंकों से बैंकों तक अलग-अलग होती है। एक खाता खोलना बैंक पैसे के कुल मूल्य पर एक ऊपरी सीमा भी लगाते हैं जो एक बच्चे को वित्तीय वर्ष में खाते से खर्च कर सकते हैं। कुछ बैंक न्यूनतम औसत बैलेंस (एमएबी) रखने के लिए कहते हैं।

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

मुंबई, 11 मार्च (भाषा) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं 'सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं' के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया। उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’ आरबीआई ने भुगतान बैंक

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया। उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’

आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने एक खाता खोलना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।’’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था।

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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

मुंबई, 11 मार्च (एक खाता खोलना भाषा) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं 'सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं' के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने एक खाता खोलना से रोकने वाला आदेश जारी किया। उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’ आरबीआई ने भुगतान बैंक

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया। उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’

आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने एक खाता खोलना एक खाता खोलना वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।’’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था एक खाता खोलना और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था।

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