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Cryptocurrency Tax Calculation 2022: क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% टैक्स का क्या है सही मतलब? कर देनदारी में कैसे जुड़ेगी ये रकम? एक्सपर्ट से समझें पूरा कैलकुलेशन

Cryptocurrency Tax Calculation 2022: क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% टैक्स का क्या है सही मतलब? कर देनदारी में कैसे जुड़ेगी ये रकम? एक्सपर्ट से समझें पूरा कैलकुलेशन

बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और NFT सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है.

Cryptocurrency Tax Calculation 2022: बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और NFT सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है, जिसका क्रिप्टो कम्यूनिटी ने स्वागत किया गया है. भले ही टैक्स काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो निवेशक इस बात से खुश हैं कि कम से कम क्रिप्टो पर टैक्सेशन से इसे थोड़ी बहुत मान्यता मिली है. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टो सहित VDA से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें कानूनी मान्यता मिल गई है. इस पर पूरी तरह से स्पष्टता तब होगी, जब डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने वाला बिल लाया जाएगा. कई क्रिप्टो निवेशक अपनी टैक्स लायबिलिटी की गणना को लेकर कंफ्यूज हैं. यहां हमने ऐसे ही लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

  • टैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “बजट मेमोरेंडम के अनुसार, क्रिप्टोकरंसी या अन्य VDA में निवेश पर किसी इंडिविजुअल की कुल टैक्स लायबिलिटी ऐसे एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम का योग होगी.” जैन ने आगे कहा, “अगले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) से क्रिप्टो और NFT सहित डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या बिक्री से होने वाले लाभ पर फ्लैट 30% टैक्स लागू होगा. निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाले नुकसान को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है.”
  • Cyril अमरचंद मंगलदास के पार्टनर और हेड – टैक्सेशन, एसआर पटनायक ने कहा, “इसका मतलब है कि अगर किसी टैक्सपेयर को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से कोई Bitcoin पर आय इनकम हुआ है, तो उस इनकम पर उसे 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इस स्रोत से होने वाली इनकम पर टैक्स की गणना में अन्य स्रोत से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा. इस स्रोत को आय के किसी अन्य स्रोत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है.”
  • उदाहरण से समझें – DSK लीगल के पार्टनल ऋषि आनंद ने इसे एक उदाहरण से समझाया है. वे कहते हैं, “मान लीजिए, किसी टैक्सपेयर की कुल टैक्सेबल इनकम एक लाख रुपये हैं, जिसमें से 20 हजार रुपये VDA ट्रांसफर से होने वाली इनकम है. इस पर 30 फीसदी के हिसाब से 6 हजार रुपये का टैक्स देना होगा, वहीं 80 हजार रुपये पर एप्लिकेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा.”

टैक्स कैलकुलेशन: क्या क्रिप्टो से फायदा और नुकसान, दोनों होने पर टैक्स देना होगा?

  • क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से घाटा होने पर इसे किसी अन्य इनकम के साथ सेट-ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता. RSM इंडिया के फाउंडर डॉ सुरेश सुराणा ने कहा, “हालांकि, Bitcoin पर आय क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को उसी वित्तीय वर्ष में क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले लाभ के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है.”
  • डॉ सुराणा ने उदाहरण देते हुए कहा, “मान लीजिए, Bitcoin पर आय किसी शख्स की सैलरी इनकम 20 लाख रुपये है. उसे बिटकॉइन बिक्री पर 5 लाख रुपये का फायदा और एथेरियम बिक्री पर 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. वह नुकसान को सेट-ऑफ कर सकता है और उसे क्रिप्टो (बिटकॉइन और एथेरियम) की बिक्री से होने वाले शुद्ध लाभ 3 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा. इसके अलावा, Bitcoin पर आय इस पर एप्लिकेबल सरचार्ज (इस मामले में शून्य) और सेस (1.2% viz 4% of 30% tax) भी देना होगा. इस तरह, उस शख्स को कुल मिलाकर 31.2 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. 20 लाख रुपये Bitcoin पर आय की सैलरी इनकम पर उस शख्स को 5% से 30% (प्लस सरचार्ज और सेस) के सामान्य स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BAC के तहत ऑप्शनल टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है.”
  • आईआईएम अहमदाबाद में प्रोडक्शन एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स के एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर अंकुर सिन्हा ने कहा कि सिर्फ गेन पर टैक्स लगेगा, नुकसान पर टैक्स नहीं लगेगा.
  • प्रो सिन्हा ने आगे कहा, “हालांकि, इस एसेट क्लास में निवेश के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को किसी अन्य स्रोत से इनकम के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है. आसान शब्दों में, अगर आपको क्रिप्टो में निवेश से X का नुकसान होता है और कहीं और Y का लाभ होता है, तो आप यह क्लेम नहीं कर सकते कि आप Y-X पर टैक्स का भुगतान करेंगे. दूसरी ओर, अगर आपको क्रिप्टो में निवेश से X का लाभ मिलता है और Y का लाभ कहीं और मिलता है, तो आपको X और Y दोनों पर टैक्स का भुगतान करना होगा.”

क्या एयरड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन या एनएफटी पर भी देना होगा टैक्स?

EarthID के VP- रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी, शरत चंद्र ने बताया कि केवल क्रिप्टो निवेशक ही नहीं, बल्कि जिन्होंने गिफ्ट के Bitcoin पर आय रूप में एयरड्रॉप्ड क्रिप्टो टोकन या एनएफटी प्राप्त किया है, उन्हें भी टैक्स का भुगतान करना होगा.

आपको टैक्स तभी देना होगा जब आप ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर या एक्सचेंज या क्रिप्टो एसेट्स से इनकम प्राप्त करेंगे. एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्रिप्टो रखने के लिए कोई कर नहीं देना है.

Crypto Currency के नियमों को लेकर मंथन, वित्त मंत्रालय कर रहा गंभीर चर्चा

Crypto के नियमों को लेकर मंथन

  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2022,
  • (अपडेटेड 31 अगस्त 2022, 8:55 PM IST)

क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) और इससे संबंधित नियमों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर चर्चा (Serious Discussions) कर रही है. वित्त मंत्रालय (Fin Min) के सूत्रों से यह जानकारी मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर देश इस आभाषी मुद्रा को टेरर फंडिंग (Terror Funding) और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के स्रोत के रूप में देखते हैं. अगस्त में ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य उल्लंघनों के संबंध में कई क्रिप्टो कंपनियों पर छापे मारे हैं.

आज से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर लगेगा 30 फीसदी का टैक्स, जानें क्या पड़ेगा असर

आज से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर लगेगा 30 फीसदी का टैक्स, जानें क्या पड़ेगा असर

बजट 2022 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर कर वसूलने की घोषणा की गई थी.

आज से क्रिप्टोकरेंसी भी कर के दायरे में आ गई है और शुक्रवार से इसपर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. दरअसल एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. जिसके साथ ही आज से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली आय पर कर देना होगा. जिन लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है उनपर नए वित्त वर्ष के साथ ही टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा.

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बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Bitcoin पर आय बजट 2022 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या एनएफटी या अन्य क्रिप्टो एसेट से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी तक कर वसूलने का ऐलान किया था. इस घोषणा पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा था कि बजट में क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की घोषणा आयकर विभाग के लिए देश में इस मुद्रा के कारोबार की ‘गहराई' का पता लगाने, निवेशकों तथा उनके निवेश की प्रकृति को जानने में मददगार होगी. इस कदम का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन वैध हो जाएगा.

आयकर रिटर्न में मिलेगा संशोधन का विकल्प

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स के अलावा आज से कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे. 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होगा. संशोधित नियमों के अनुसार रिटर्न या स्टाम्प शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, उस पर एक प्रतिशत का टीडीएस काटा जाएगा.

फिलहाल नहीं देना होगा Crypto से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स, समझें 31 मार्च के बाद लगने वाले टैक्स का कैलकुलेशन

क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए खुशखबरी

  • News18Hindi
  • Last Updated : February 07, 2022, 14:30 IST

नई दिल्ली. Tax on Cryptocurrency : बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के ट्रांसफर से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है. हालांकि, कमाई पर टैक्स देनदारी को लेकर भ्रम का माहौल है. टैक्स (Tax) पर तस्वीर पूरी तरह साफ तभी होगी, जब आरबीआई (RBI) इस पर कोई फ्रेमवर्क (Framework) लेकर आएगा.

निवेश सलाहकार (Investment Advisor) बलवंत जैन का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी या अन्य वीडीए में निवेश पर किसी व्यक्तिगत करदाता की कुल टैक्स देनदारी ऐसे एसेट्स के ट्रांसफर या लेनदेन से होने वाली कमाई का योग होगी. 2022-23 से क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी सहित डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या बिक्री से होने वाले लाभ पर 30 फीसदी टैक्स का नियम लागू होगा.

Cryptocurrency Tax : क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर खरीदार या क्रिप्टो एक्सचेंज में से किसे देना होगा टैक्स? जानिए 1 जुलाई से क्या होगी नई व्यवस्था

Cryptocurrency TDS Rule

क्रिप्टोकरेंसीज लेनदेन पर एक जुलाई से लागू हो रहा टीडीएस

नई दिल्ली : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) या क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के आदान-प्रदान में खरीदार एवं विक्रेता दोनों को ही अपने स्तर टीडीएस (TDS) काटना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 194एस के मुताबिक खरीदार को वीडीए के लेनदेन में कर कटौती करनी होगी। आयकर विभाग की नियंत्रक संस्था सीबीडीटी ने कहा, "इस तरह, एक्सचेंज से इतर किए जाने वाले डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन में खरीदार को आयकर अधिनियम की धारा 194एस के तहत कर कटौती करने की जरूरत है।" सीबीडीटी ने कहा कि ऐसी देनदारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि कटौती किए गए कर का भुगतान किया जा चुका हो।

सीबीडीटी ने Bitcoin पर आय उदाहरण समझाया नियम

सीबीडीटी ने इसे एक उदाहरण के जरिये समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर 'ए' वीडीए को 'बी' वीडीए के बदले दिया जा रहा हो, तो इस स्थिति में दोनों ही पक्ष खरीदार होने के साथ विक्रेता भी हैं। सीबीडीटी ने कहा, "ऐसे में दोनों ही पक्षों को वीडीए ट्रांसफर के संदर्भ में टैक्स देना होगा। दूसरे पक्ष को इसका साक्ष्य देना होगा, ताकि दोनों वीडीए की अदला-बदली हो सके। फिर दोनों ही पक्षों को टीडीएस विवरण में चालान नंबर के साथ इसका उल्लेख करना होगा।"

खरीदारों के लिए राहत लेकर आई यह व्यवस्था

नांगिया एंडरसन एलएलपी के भागीदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा यह व्यवस्था खरीदारों के लिए राहत बनकर आई है। ऐसा न होने पर खरीदारों को खुद ही टीडीएस की लागत उठानी पड़ती और विक्रेता से वसूली की Bitcoin पर आय गुंजाइश भी नहीं रहती। सीबीडीटी ने पिछले हफ्ते कहा था कि एक्सचेंजों के जरिये होने वाले वीडीए लेनदेन में एक फीसद टीडीएस काटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एक्सचेंजों पर होगी।
सरकार ने Cryptocurrency पर TDS को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन, क्रिप्टो निवेशक एक जुलाई से ध्यान रखें ये नियम
एक जुलाई से प्रभावी होगी घोषणा

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी या वीडीए पर टीडीएस लगाने की घोषणा की गई थी। यह प्रावधान एक जुलाई से प्रभावी होने वाला है। इस साल के बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता आई है। एक अप्रैल से ऐसे लेनदेन पर 30 फीसद आयकर के अलावा उपकर और अधिभार भी लगता है। डिजिटल मुद्रा Bitcoin पर आय मद में 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एक फीसद टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया गया Bitcoin पर आय था। यह एक जुलाई से लागू होगा। निर्धारित व्यक्तियों के लिये टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये सालाना है। Bitcoin पर आय इसमें व्यक्ति/हिंदु अविभाजित परिवार शामिल हैं। उन्हें आयकर कानून के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत होगी।

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